टैक्स के साथ-साथ समय भी बचाएंगे, जानिए इन 5 ऑनलाइन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हैं जो आपका टैक्स और समय दोनों बचा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.
टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एक लंबा प्रोसेस है. इसे लेकर अक्सर लोगों में मिली-जुली राय देखने मिलती है. कई लोग इसे अच्छे भविष्य के लिए बढ़िया ऑप्शन मानते हैं, लेकिन काफी लोग कंफ्यूज होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहां आप पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं. यहां आपको पेपरवर्क में समय नहीं देना होगा. ऑनलाइन तरह से इसे किया जा सकता है.
1. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट
ऑनलाइन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन 5 साल की अवधि तक के लिए एफडी करना. अगर आपके अकाउंट में KYC प्रक्रिया पूरी है और आप इंटरनेट बैंकिंग यूजर हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन 5 साल तक के लिए टैक्स सेविंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं. इसके लिए आपको नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करना है, यहां आपको ध्यान रखना होगा कि ऑटो रिन्यूल का ऑप्शन सिलेक्ट न हो. ऐसा करने से 5 साल की अवधि के बाद FD अपने आप रिन्यू हो जाएगी. लेकिन अगर आप ये सुविधा चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं.
2. टर्म लाइफ इंश्योरेंस
कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस (Ulip) ऑनलाइन खरीद सकता है. हालंकि ये लास्ट मिनट इन्वेस्टमेंट की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि यहां आपको कुछ मेडिकल टेस्ट देने होते हैं जो आपको पहले से शेड्यूल कराने होंगे.
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3. EPFO
अगर आप Public Provident Fund (PPF) अकाउंट के द्वारा टैक्स सेविंग का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको जल्द ही खाता खोल लेना चाहिए. हालांकि ये खाता खोलने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद आपको इसका प्रिंटआउट बैंक में ले जाना होता है. फॉर्म आसानी से नेट बैंकिंग में लॉग इन के जरिए भरा जा सकता है. अब इसका प्रिंट आउट आपको कुछ खास डाक्यूमेंट्स के साथ बैंक ले जाना होगा. लेकिन अगर आप पहले से EPFO खाता धारक हैं तो आसानी से आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं.
4. होम लोन रीपेमेंट/प्री पेमेंट
अगर आपने होम लोन ले रखा है, तो आपको 2 तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स पर छूट का लाभ, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट पर उठाया जा सकता है. इसके अलावा सेक्शन 24 के तहत, लोन पर पे किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन शामिल है.
5. ELSS
Equity-linked savings scheme (ELSS) म्युचुअल फंड में अन्य विकल्पों जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, टैक्स सेविंग एफडी आदि के बीच तीन साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं. फंड हाउस की वेबसाइट या एग्रीगेटर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन निवेश किया जा सकता है. हालांकि, सुनिश्चित करें कि आप केवाईसी अनुपालन कर रहे हैं.
11:18 AM IST